मनमानी के विरुद्ध |
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Tuesday, 16 September 2014 11:35 |
जनसत्ता 16 सितंबर, 2014: यातायात-नियमों की अनदेखी पर जुर्माने के प्रावधान का अपेक्षित असर नजर नहीं आता। इसके मद्देनजर समय-समय पर जुर्माने की रकम बढ़ाई गई और कारावास की सजा आदि के कड़े नियम बनाए गए, पर उसका भी कोई खास नतीजा आ पाया। सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के मारे जाने के आंकड़े हर साल कुछ बढ़े हुए नजर आते हैं। इस मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। हमारे यहां सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह लोगों का यातायात-सुरक्षा के नियमों का पालन न करना है। बहुत सारे लोग इन नियमों को तोड़ना जैसे अपनी शान समझते हैं। फिर लाल बत्ती पार कर जाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने, हेलमेट न पहनने, नशे में या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, तय संख्या से अधिक लोगों को बिठाने, बगैर लाइसेंस या पंजीकरण के वाहन चलाने आदि पर जुर्माने की रकम इतनी कम है कि बहुत-से इसकी परवाह नहीं करते और जुर्माना चुका कर अपनी पुरानी आदतें जारी रखते हैं। इसलिए कुछ साल पहले नियम बना कि यातायात-नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालक के लाइसेंस को मशीन में डाल कर चिह्नित किया जाएगा। तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद््द कर दिया जाएगा। पर इसका भी बहुत असर नहीं दिखाई दे रहा। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सड़क यातायात एवं सुरक्षा विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक यातायात-नियमों के गंभीर उल्लंघन पर चालक को महज जुर्माना अदा करने और कुछ समय जेल में गुजारने से मुक्ति नहीं मिल सकेगी, बल्कि उसका लाइसेंस पांच साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है। प्रस्तावित कानून के तहत यातायात-नियमों के उल्लंघन का ब्योरा केंद्रीय स्तर पर दर्ज किया जा सकेगा। वाहन चालक के लाइसेंस को मशीन में चिह्नित किया जाएगा। हर गलती पर एक से लेकर चार अंक तक जुड़ते जाएंगे और बारह अंक होते ही लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पर समस्या यह है कि इस नियम फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- https://www.facebook.com/Jansatta ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- https://twitter.com/Jansatta आपके विचार |