Saturday, 30 November 2013 09:31 |
जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली। टीवी चैनलों की सामग्री नियमित करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करने संबंधी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और भारतीय प्रेस परिषद को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की एक पीठ ने उस जनहित याचिका पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय व कानून मंत्रालय की प्रतिक्रिया मांगी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि चैनलों पर भ्रामक और अंधविश्वास को बढ़ावा देने
वाली सामग्री का प्रसारण किया जा रहा है। लेकिन इनकी निगरानी के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है।
पीठ ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन ‘हिंदू जागृति समिति’ की जनहित याचिका पर दिया जिसमें इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है।
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