Wednesday, 13 November 2013 10:40 |
कराची। पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के देश से बाहर जाने पर लगी रोक के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।
मुशर्रफ के कानूनी दल ने निर्गम नियंत्रण सूची (ईसीएल) से मुशर्रफ का नाम हटाने का आग्रह करते हुए कल अदालत में एक याचिका दायर की है। ईसीएल में शामिल लोगों के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध है ।
अदालत ने इससे पहले के अपने आदेश में सुनवाई अदालतों की इजाजत के बिना उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी।
उनके प्रमुख वकील रजा कसूरी ने कहा कि पूर्व सैन्य शासक गंभीर रूप
से बीमार और यात्रा करने में अक्षम अपनी 95 वर्षीय मां का हाल चाल जानने के लिए दुबई जाना चाहते हैं।
इस वर्ष मई में हुए चुनावों से पहले वतन वापस लौटे मुशर्रफ के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या सहित कई मामलों में सुनवाई चल रही थी और वह उन सभी में सुनवाई अदालतों से जमानत लेने में कामयाब रहे हैं।
(भाषा)
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