Thursday, 04 July 2013 18:12 |
कोलकाता (भाषा)। कलकत्ता उच्च अदालत ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को सभी प्रमुख अखबारों के नाम सरकारी और वित्तपोषित पुस्तकालयों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रकाशन सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्र एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्यो बागची की खंडपीठ ने सरकार को प्रमुख अखबारों के नामों को दो हफ्तों में अधिसूचित करने का निर्देश दिया। इनमें से कई अखबारों के नामों को तृणमूल कांग्रेस ने अप्रैल 2012 में सरकारी एवं वित्तपोषित पुस्तकालयों में उपलब्ध प्रकाशनों की सूची से हटा दिया था। इस संबंध में एक जनहित याचिका पर आदेश पारित करते
हुए अदालत ने कहा कि अगर सरकार दो हफ्तों में कोई कदम उठाने में नाकाम रहती है तो अदालत जरूरी कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। इस मामले पर 17 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। अधिवक्ता बी राय चौधरी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके दावा किया कि सरकार के इस कदम से अभिव्यक्ति की आजादी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है।
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