Monday, 20 May 2013 10:28 |
वाशिंगटन। अमेरिका की एक अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले को खारिज कर दिया है।
विस्कानसिन में अमेरिकी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बादल को कभी भी अदालती सम्मन नहीं दिया गया, हालांकि न्यूयॉर्क स्थित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ :एसएफजे: ने ऐसा दावा किया था। इसी संगठन ने बादल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। न्यायाधीश जिन एडलमैन ने अपने पांच पृष्ठों के आदेश में कहा कि एसएफजे ‘रचनात्मक’, लेकिन अविश्वसनीय दलीलों के साथ आया और कहा कि बादल को सम्मन दिए गए। दरअसल, एसएफजे की ओर से क्र्रिस्टोफर क्रातोचविल
द्वारा बादल को सम्मन दिए जाना का दावा किया गया था। माना जा रहा है कि पिछले साल नौ अगस्त को सुरिंदरपाल सिंह कालरा को बादल समझकर सम्मन दे दिया गया था। उस वक्त बादल ओक क्रीक गुरूद्वारा में हुई गोलीबारी में मारे गए छह सिखों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। एसएफजे ने आरोप लगाया था कि बादल मानवाधिकारों के उल्लंघन की गतिविधियों में शामिल रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ मामला बनता है। भाषा
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