Friday, 21 October 2011 14:39 |
चंडीगढ़, 21 अक्तूबर (एजेंसी) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: की एक याचिका पर समझौता विस्फोट मामले के आरोपी असीमानंद को नोटिस जारी किया है।
एनआईए की एक विशेष अदालत ने 17 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा था कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट स्थल से मिले नमूनों को अजमेर, हैदराबाद और मालेगांव विस्फोट स्थल से मिले नमूनों से मिलाया जाए । इस फैसले के खिलाफ असीमानंद ने यह कहते हुए अदालत में याचिका दायर की थी कि नमूने मिलाने के नाम पर एनआईए उसे अपने शिकंजे में लेना चाहती है । अदालत ने विशेष अदालत के फैसले को कायम रखते हुए आदेश दिया था कि नमूनों को असीमानंद के वकीलों की मौजूदगी
में मिलाया जाए । आज दायर याचिका में एनआईए ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय के 20 और 21 सितंबर को दिए फैसले के बाद सीएफएसएल का एक दल असीमानंद के वकीलों के साथ पंचकुला के एनआईए शिविर पहुंचा, पर सीएफएसएल के दल ने नमूनों की सील नहीं खोली । याचिका में तर्क दिया गया है कि आपराधिक दंड संहिता और एनआईए अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत नमूने मिलाने की प्रक्रिया के दौरान बचाव पक्ष के वकील वहां मौजूद रहें और इसलिए यह फैसला कानून के मुताबिक नहीं है ।
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